उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना :- ₹1000 प्रति माह
उत्तर प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन योजना को मुख्यमंत्री निराश्रित महिला पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है।
पेंशन राशि:
- ₹1000 प्रति माह।
- यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है (DBT के माध्यम से)।
आवेदन प्रक्रिया:
- पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी है।
पात्रता (Eligibility):
- महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदिका की पारिवारिक वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आवेदिका किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।
- निराश्रित, विधवा और आय का कोई अन्य स्रोत न हो।
आवेदन प्रक्रिया:
1. ऑनलाइन आवेदन:
- उत्तर प्रदेश की समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- "विधवा पेंशन योजना" के लिंक पर क्लिक करें।
- "नया आवेदन करें" पर क्लिक करें।
- अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और फॉर्म भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन जमा करने के बाद, आवेदन की स्थिति जानने के लिए पेंशन स्टेटस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
2. ऑफलाइन आवेदन:
- पंचायत/ब्लॉक कार्यालय या समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में संपर्क करें।
- फॉर्म भरें और दस्तावेज़ों के साथ जमा करें।
- आवेदन के बाद पावती प्राप्त करें।
पेंशन की स्थिति (Status) कैसे जांचें:
- SSPY वेबसाइट पर जाएं।
- "पेंशन स्टेटस" या "आवेदन स्थिति" विकल्प पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करें।
- अपनी आवेदन स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।
संपर्क जानकारी:
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- टोल-फ्री नंबर: 1800-419-0001।
- वेबसाइट: https://sspy-up.gov.in।
यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, तो बताएं! 😊
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