google-site-verification=7QnRCk44Qzj52gtQiocrpPGVmXcxYaUrJ9y83tqajEo मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को ₹51,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि परिवार को विवाह की तैयारियों में सहायता प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को ₹51,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि परिवार को विवाह की तैयारियों में सहायता प्रदान करती है।


मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना





 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता देने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा और बालिकाओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि परिवारों को विवाह के खर्चों से राहत मिल सके।





 

योजना का उद्देश्य

  • गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को कन्या के विवाह के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना।
  • विवाह में खर्च होने वाली राशि को कम करना और सामाजिक समर्थन प्रदान करना।
  • बाल विवाह को रोकना और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।





लाभ

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को ₹51,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि परिवार को विवाह की तैयारियों में सहायता प्रदान करती है।

योजना में मिलने वाले लाभ

  1. विवाह के खर्चों के लिए ₹51,000
    • यह राशि गरीब परिवारों को विवाह के लिए वित्तीय मदद के रूप में दी जाती है।
  2. स्वास्थ्य और शिक्षा लाभ
    • कुछ जिलों में इस योजना के अंतर्गत बेटियों को स्वास्थ्य और शिक्षा में भी मदद दी जाती है।





पात्रता
  1. आय सीमा:
    • परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
  2. विवाह की उम्र:
    • लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
    • विवाह से पहले लड़की की शैक्षिक स्थिति भी मापी जाती है।
  3. सिर्फ एक विवाह:
    • इस योजना का लाभ केवल पहले विवाह के लिए मिलता है, दूसरी शादी के लिए नहीं।








आवेदन प्रक्रिया



  1. ऑनलाइन पंजीकरण:

    • राज्य सरकार की वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया शुरू करें।
    • पंजीकरण के दौरान आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
    • आवेदन में परिवार की आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और अन्य पहचान प्रमाण अपलोड करना आवश्यक है।
  2. दस्तावेज़

    • लड़की का जन्म प्रमाण पत्र।
    • परिवार की आय प्रमाण पत्र (₹2 लाख तक)।
    • लड़की के विवाह से संबंधित दस्तावेज़।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड (लड़की और परिवार के सभी सदस्य)।
  3. सत्यापन प्रक्रिया:

    • आवेदन पत्र के सत्यापन के बाद सरकार की ओर से स्वीकृति दी जाती है।
    • आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।






महत्वपूर्ण बिंदु

  • योजना का लाभ केवल गरीब परिवारों को मिलेगा।
  • केवल एक बार इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
  • यह योजना समाज में बेटियों के लिए एक सकारात्मक संदेश देती है और विवाह के खर्चे को कम करने के लिए सहारा देती है।
  • आवेदन का समय सीमित हो सकता है, इसलिए जल्दी आवेदन करना महत्वपूर्ण है।





संपर्क विवरण

यह योजना उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए शुरू की गई है और यह समाज में समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।








👉  योजना के तहत ₹15,000 तक की आर्थिक सहायता, कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देना है।

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