google-site-verification=7QnRCk44Qzj52gtQiocrpPGVmXcxYaUrJ9y83tqajEo हर महीने 500 रुपए पाए मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है

हर महीने 500 रुपए पाए मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है

मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत पात्र वृद्ध व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।








योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को सम्मानजनक और सुरक्षित तरीके से जी सकें।


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पात्रता

मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता आवश्यक है:

1. आयु सीमा:

महिला: 60 वर्ष या उससे अधिक।

पुरुष: 60 वर्ष या उससे अधिक।



2. आय सीमा:

ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।



3. अन्य शर्तें:

आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।





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लाभ

योजना के तहत लाभार्थियों को ₹500 प्रति माह पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है।




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आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।


2. "वृद्धावस्था पेंशन योजना" के लिंक पर क्लिक करें।


3. आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें।


4. फॉर्म सबमिट करने के बाद एक पावती पर्ची प्राप्त करें, जो भविष्य के लिए आवश्यक होगी।



ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. अपने नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय में जाएं।


2. आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे भरें।


3. सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।


4. भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें।




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आवश्यक दस्तावेज़

1. आधार कार्ड


2. निवास प्रमाण पत्र


3. आय प्रमाण पत्र


4. आयु प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, आदि)


5. बैंक खाता विवरण


6. पासपोर्ट साइज फोटो




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