google-site-verification=7QnRCk44Qzj52gtQiocrpPGVmXcxYaUrJ9y83tqajEo मकान निर्माण के लिए ₹1,20,000 की राशि प्रदान की जाती है।मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है

मकान निर्माण के लिए ₹1,20,000 की राशि प्रदान की जाती है।मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): कैसे करें आवेदन?

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और बेघर परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण मकान बनाने में असमर्थ हैं। आइए जानते हैं इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें।


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योजना के लाभ

1. गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाने में आर्थिक सहायता।


2. मकान निर्माण के लिए ₹1,20,000 की राशि प्रदान की जाती है।


3. पहाड़ी क्षेत्रों में यह राशि ₹1,30,000 तक है।


4. मकान निर्माण के साथ-साथ शौचालय की भी सुविधा दी जाती है।


5. मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी का लाभ।



योजना का उद्देश्य

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना।


2. गरीब परिवारों के जीवन स्तर को सुधारना।


3. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को स्थायी आवास प्रदान करना।








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पात्रता मानदंड

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता आवश्यक है:

1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।


2. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करता हो।


3. आवेदक के पास पहले से कोई पक्का मकान न हो।


4. अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, और दिव्यांगजन प्राथमिकता के आधार पर शामिल किए जाते हैं।


5. ग्राम पंचायत द्वारा पात्रता सूची में नाम होना आवश्यक है।




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आवेदन की प्रक्रिया



1. आवश्यक दस्तावेज तैयार करें

आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की  आवश्यकता होगी:

आधार कार्ड

राशन कार्ड

आय प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

बैंक खाता पासबुक (जनधन खाता होना अनिवार्य)

मनरेगा जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध हो)

पासपोर्ट साइज फोटो


इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

2. पात्रता सूची में नाम जांचें

सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण की वेबसाइट पर जाएं।

"Stakeholder" सेक्शन में जाकर "IAY/PMAYG Beneficiary" पर क्लिक करें।

अपना पंजीकरण नंबर डालें और पात्रता सूची में अपना नाम जांचें।

यदि नाम नहीं है, तो ग्राम पंचायत से संपर्क करें।



3. आवेदन पत्र भरें

आवेदन पत्र आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन भर सकते हैं।

यदि ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, तो अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन करें।

आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।


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4. ग्राम पंचायत से सत्यापन

ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन की जांच की जाती है।

जांच के बाद पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की जाती है।

यदि आपका नाम सूची में आता है, तो आपको लाभार्थी के रूप में चयनित किया जाएगा।


5. राशि का वितरण

चयनित लाभार्थी के बैंक खाते में योजना की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

इस राशि का उपयोग घर निर्माण के लिए किया जाता है।





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महत्वपूर्ण बातें

1. लाभार्थी को मकान निर्माण के लिए दी गई राशि का सही उपयोग करना होगा।


2. योजना के तहत दिए गए मकानों पर किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होगा।


3. मकान निर्माण की प्रगति की निगरानी ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।




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